इसके खिलाफ असंतुष्ट पक्ष के लिए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं।
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यह भी सब मान रहे हैं कि असंतुष्ट पक्ष सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।
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यह भी सब मान रहे हैं कि असंतुष्ट पक्ष सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगा।
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न्यायालय के फैसले से असंतुष्ट पक्ष के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के दरवाजे खुले हैं।
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इसलिए कहा जा रहा है आगे की राह खुली है असंतुष्ट पक्ष अपील कर सकता है.
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इसलिए कहा जा रहा है आगे की राह खुली है असंतुष्ट पक्ष अपील कर सकता है.
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हालांकि बेंच ने तीन महीने तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है ताकि असंतुष्ट पक्ष के पास पर्याप्त समय हो कि वह सुप्रीम कोर्ट में जा सके।
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उन्होंने कहा कि असंतुष्ट पक्ष को सर्वोच्च न्यायालय में जाने का पूरा अधिकार है और देश को धैर्य और संयम के साथ अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।
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उन्होंने कहा कि असंतुष्ट पक्ष को सर्वोच्च न्यायालय में जाने का पूरा अधिकार है और देश को धैर्य और संयम के साथ अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए।